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UK NEWS: धामी सरकार का बड़ा फैसला, नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू, जानिए किनको होगा फायदा | UK NEWS Dhami government big decision revised rules regularization implemented know who benefit

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Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

Uttarakhand
News:
धामी
सरकार
ने
बड़ा
फैसला
लेते
हुए
आखिरकार
नियमितीकरण
को
लेकर
संशोधित
नियमावली
लागू
कर
दी
है।
अब
प्रदेश
में
10
सालों
से
नियत
तिथि
तक
काम
करने
वाले
कर्मियों
को
नियमित
किया
जा
सकेगा।
उत्तराखंड
में
बीते
लंबे
समय
से
लंबित
पड़े
मामले
में
आखिरकार
धामी
सरकार
ने
फैसला
ले
लिया
है।

राज्य
सरकार
ने
महत्वपूर्ण
निर्णय
के
क्रम
में
विनियमितीकरण
नियमावली-2013
में
संशोधन
करते
हुए
दैनिक
वेतन,
कार्य
प्रभारित,
संविदा,
नियत
वेतन,
अंशकालिक
और
तदर्थ
रूप
में
नियुक्त
कार्मिकों
का
संशोधित
विनियमितीकरण
नियमावली-2025
जारी
कर
दी
गई
है।

UK NEWS Dhami government big decision revised rules regularization implemented know who benefit

सचिव
कार्मिक
शैलेश
बगोली
द्वारा
इस
संबंध
में
शुक्रवार
को
अधिसूचना
निर्गत
की
गई।
संशोधित
नियमावली
के
अनुसार
अन्य
शर्तें
पूर्ण
करने
पर
दैनिक
वेतन,
कार्य
प्रभारित,
संविदा,
नियत
वेतन,
अंशकालिक
और
तदर्थ
रूप
से
नियुक्त
वे
कार्मिक
विनियमितीकरण
हेतु
पात्र
होंगे,
जिन्होंने
दिनांक
चार
दिसंबर
2018
तक
इस
रूप
में
कम
से
कम
10
वर्ष
की
निरन्तर
सेवा
उस
पद
या
समकक्ष
पद
पर
पूर्ण
कर
ली
हो।

वहीं
संशोधन
से
पूर्व
यह
व्यवस्था
थी
कि
नियमावली
में
उल्लिखित
अन्य
शर्तें
पूर्ण
करने
पर
दैनिक
वेतन,
कार्य
प्रभारित,
संविदा,
नियत
वेतन,
अंशकालिक
और
तदर्थ
रूप
से
नियुक्त
वे
कार्मिक
विनियमितीकरण
हेतु
पात्र
थे,
जिन्होंने
वर्ष
2013
की
नियमावली
के
प्रख्यापन
की
तिथि
को
इस
रूप
में
कम
से
कम
पांच
वर्ष
की
निरन्तर
सेवा
उस
पद
या
समकक्ष
पद
पर
पूर्ण
कर
ली
हो।

हालांकि
उत्तराखंड
हाईकोर्ट
ने
पांच
साल
की
इस
नियमावली
पर
रोक
लगा
दी
थी
और
2018
के
बाद
से
ही
ये
मामला
लंबित
है।
अब
मामले
में
समय
सीमा
को
10
साल
करते
हुए
संशोधित
नियमावली
लागू
कर
दी
गई
है।
दूसरी
तरफ
उपनल
कर्मचारी
भी
इस
नियमावली
के
आने
के
बाद
खुद
को
भी
नियमित
करने
की
मांग
कर
रहे
हैं
और
सरकार
से
इस
पर
गंभीरता
से
विचार
करने
की
बात
कह
रहे
हैं।

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