Friday, November 21, 2025
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माझी लाडकी बहिन योजना की e-KYC की नई आखिरी तारीख घोषित, दिसंबर तक पूरी करें प्रक्रिया—नहीं तो रुक जाएगी ₹1,500 की मासिक सहायता


महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से कई eligible महिलाएँ समय पर e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 18 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाली e-KYC की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है।

यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 21 से 65 वर्ष की प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500 प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

राज्य मंत्री अदिती तटकरे ने सोशल मीडिया पर बताया कि हाल के दिनों में आई आपदाओं के कारण कई बहनों को e-KYC में कठिनाई हुई। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।


e-KYC क्यों अनिवार्य है?

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ जारी रखने के लिए e-KYC अनिवार्य है। यदि कोई लाभार्थी निर्धारित समयावधि में आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं करती है, तो उसे मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी


विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए प्रक्रिया

जो महिलाएँ विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, वे अपनी e-KYC के साथ निम्न दस्तावेजों की सत्य प्रतियाँ संबंधित जिले के महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को जमा करें—

  • पति/पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र
  • तलाक प्रमाणपत्र या माननीय न्यायालय का आदेश

हर वर्ष e-KYC की आवश्यकता

लाडकी बहिन योजना की लाभार्थियों को हर वर्ष जून महीने से दो माह के भीतर अपना e-KYC अपडेट करना अनिवार्य है। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर भुगतान रुक सकता है।


e-KYC कहाँ और कैसे करें?

सरकार ने आधार प्रमाणीकरण हेतु e-KYC सुविधा आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई है:
https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

e-KYC की आसान प्रक्रिया

चरण 1: वेबसाइट पर जाएँ – https://ladakibahin.maharashtra.gov.in
चरण 2: होमपेज पर दिए गए e-KYC के बैनर पर क्लिक करें।
चरण 3: आधार नंबर व कैप्चा भरकर OTP भेजें।
चरण 4: यदि आधार मंजूर सूची में है तो आगे की प्रक्रिया खुलेगी, अन्यथा संदेश आएगा—
“आपका आधार नंबर माझी लाडकी बहिन योजना की पात्र सूची में उपलब्ध नहीं है।”
चरण 5: OTP भरकर सबमिट करें।
चरण 6: पति/पिता का आधार नंबर भरें, कैप्चा डालें और OTP सत्यापित करें।
चरण 7: इसके बाद लाभार्थी को—

  • जाति श्रेणी चुननी होगी
  • निम्न घोषणाएँ देनी होंगी:
    • परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/PSU में नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं है।
    • परिवार में केवल 1 विवाहित व 1 अविवाहित महिला ही लाभ ले रही है।
      चरण 8: अंतिम सबमिट करने पर संदेश दिखाई देगा—
      “Success – Your e-KYC verification has been successfully completed.”

Zafar Khan
Zafar Khanhttps://viralnewslive.in
Viral News Live – Daily Newspaper Editor-in-Chief: Zafar Khan Athar Khan Registration Number: MHBIL/25/A1327
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